Lockdown 3.0: रेड जोन में क्या करने की है अनुमति और क्या करने की मनाही, ये रही पूरी लिस्ट
पूरा देश इन दिनों कोरोना वायरस की चपेट में हैं। 25 हजार से ज्यादा लोग इस खतरनाक वायरस की चपेट में हैं, जबकि 1152 लोगों की मौत हो चुकी है। इस महामारी से बचने के लिए देश में लॉकडाउन पार्ट-3 की घोषणा कर दी गई है। हालांकि, इस बार सरकार की ओर से लॉकडाउन में काफी ढील भी दी गई है। गृह मंत्रालय की ओर से गाइडलाइन भी जारी कर दिया गया है।
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दरअसल, लॉकडाउन पार्ट- 2 की मियाद तीन मई को खत्म हो रही थी। लेकिन, अब 17 मई तक देश में लॉकडाउन लागू रहेगा। लेकिन, इस बार लॉकडाउन के दौरान देश को तीन जोन में बांट गया है। नई गाइडलाइन के मुताबिक देश को रेड ( Red Zone ), ऑरेंज ( Orange Zone ) और ग्रीन जोन ( Green Zone ) में बांट गया है। तीनों जोन में अलग-अलग रियायत दी गई है। यहां हम आपको बता दें कि रेड में जोन में आपको क्या करने की अनुमति मिलेगी और कौन से काम की मनाही होगी। गृह मंत्रालय द्वारा जारी की गई जिलों की सूची में देश के 130 जिलों को रेड, 284 को ऑरेंज और जबकि 319 जिलों को ग्रीन जोन में रखा गया है।
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पाबंदी के साथ-साथ रेड में कुछ छूटें भी दी गई हैं। रेड में चार पहिये वाहन में ड्राइवर को मिलाकर तीन लोगों को चलने की अनुमति होगी। वहीं, बाइक पर केवल एक लोग सवारी कर सकते हैं, जो खुद ड्राइव करने वाला होगा। वहीं, विशेष आर्थिक क्षेत्रों, निर्यातोन्मुखी इकाइयों, औद्योगिक एस्टेट और औद्योगिक टाउनशिप समेत शहरी क्षेत्रों में औद्योगिक प्रतिष्ठानों में पहुंच नियंत्रण के साथ गतिविधियों को अनुमित दी गयी है। इसके अलावा रेड जोन में वाणिज्यिक एवं निजी प्रतिष्ठानों को भी खोलने की अनुमति दी गयी है, जिनमें प्रिंट एवं इलक्ट्रोनिक मीडिया, आईटी और उससे सबंधित इकाइयां, डाटा एवं कॉल सेंटर, प्रशीतन भंडार एवं गोदाम सेवाएं, निजी सुरक्षा आदि भी शामिल है।