कोरोना के दौरान ये देश में तीसरी लॉक डाउन है जिसमे लोगों को मामूली रियायत मिलने वाली हैं। सुबह 6:00 से 9:00 तक जो दुकानें खुलती थी अब वहीं दुकानें सुबह 7:00 से 12:00 तक खुले सकेंगी। सामान्य इलाकों में यह छूट भले ही मिली हाे लेकिन हॉटस्पॉट इलाकों में सख्ती बढ़ेगी अब हॉटस्पॉट इलाकों में नियम तोड़ने वालों को जेल भी होगी।

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दूध की डेयरी, सब्जी की दुकानें और किराना की दुकाने यानी आवश्यक वस्तुओं से संबंधित दुकानें सुबह 7:00 बजे से 12:00 बजे तक खुल सकेंगी। गांव में अब सामान्य दुकानें भी खुल सकेंगी।

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शहरी क्षेत्र में भी जो दुकानें सोसाइटी के अंदर हैं कालोनियों में हैं बाजारों में नहीं है उनको भी खोलने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। बाजारों में दुकानें नहीं खुलेंगी। यानी जहां जहां दो या दो से अधिक दुकानें एक साथ हैं वह दुकाने नहीं खुलेंगी। जिलाधिकारी ने कहा है कि अगर अगले कुछ दिनों में लोग इस छूट का गलत फायदा नहीं उठाते हैं और भीड़ कम होती है तो आगे इन घंटों को बढ़ाया जा सकता है।

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