इस्लामाबाद: भारत ने पाकिस्तानी जेल में कैद भारतीय नौसेना के एक सेवानिवृत्त अधिकारी कुलभूषण जाधव के मामले में निष्पक्ष सुनवाई के लिए क्वींस वकील या बाहर के वकील की मांग की थी। पाकिस्तान ने भारत की इस मांग को खारिज कर दिया है। पाकिस्तान ने भारत की मांग को अवास्तविक बताते हुए खारिज कर दिया।

पाकिस्तान विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ज़ाहिद हाफ़िज़ चौधरी ने कहा कि भारत लगातार बाहरी वकील की मांग कर रहा है। यह अवास्तविक है। उन्होंने यह भी कहा कि पाकिस्तान ने भारत को यह स्पष्ट कर दिया है कि अंतरराष्ट्रीय प्रथा के अनुसार, हमारे न्यायालय में केवल उन वकीलों को ही अनुमति है जिनके पास कानून का अभ्यास करने का लाइसेंस है। उल्लेखनीय है कि पाकिस्तान का यह बयान भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के बयान के बाद आया है।

17 सितंबर को, भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने पाकिस्तान पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) के फैसले को लागू नहीं करने का आरोप लगाया। उन्होंने निष्पक्ष और स्वतंत्र सुनवाई के लिए भारतीय वकील या क्वींस के वकील की नियुक्ति करते हुए, जाधव को बिना शर्त राजनयिक पहुंच देने की मांग की।

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