Crime: पहले बेघर बुजुर्ग महिला का किया रेप, उसके बाद कर दी हत्या, अब दोषी को अदालत ने सुना दी ऐसी सजा...

PC: India Today

कलबुर्गी की 5वीं अतिरिक्त विशेष जिला एवं सत्र अदालत ने 60 वर्षीय महिला के साथ बलात्कार और हत्या के मामले में एक व्यक्ति को दोषी ठहराया है।

घटना 19 जुलाई, 2021 की रात को जेराटागी बस स्टैंड पर हुई। पीड़िता, एक बेघर बुजुर्ग महिला का, बल्लारी जिले के टेक्कलकोट निवासी आरोपी ने सोते समय बलात्कार किया और उसकी हत्या कर दी। जांच के अनुसार, मंजूनाथ ने महिला पर क्रूर तरीके से हमला किया, हमले के बाद उसका सिर दीवार पर पटक दिया, जिससे उसकी मौत हो गई।

पुलिस ने घटनास्थल से महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्र किए। इन निष्कर्षों के साथ-साथ प्रत्यक्षदर्शियों के बयान और फोरेंसिक रिपोर्ट ने मामले में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

नेलोगी पुलिस स्टेशन में अपराध संख्या 94/2021 के तहत मामला दर्ज किया गया था। अधिकारी राजकुमार (पीएसआई) और एम. शिवप्रसाद (सर्किल इंस्पेक्टर) ने जांच का नेतृत्व किया, जो एक विस्तृत अंतिम रिपोर्ट में परिणत हुई। अभियोजन पक्ष ने मुकदमे के दौरान 13 गवाह और पर्याप्त सबूत पेश किए।

न्यायाधीश ने 13 जनवरी को फैसला सुनाया, जिसमें आरोपी को आईपीसी की धारा 376 (बलात्कार) और आईपीसी की धारा 302 (हत्या) के तहत दोषी पाया गया। मंजूनाथ को आईपीसी की धारा 376 के तहत 10 साल के कठोर कारावास और 10,000 रुपये के जुर्माने और आईपीसी की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और 10,000 रुपये के अतिरिक्त जुर्माने की सजा सुनाई गई। कुल जुर्माना 20,000 रुपये लगाया गया।