एक सांसद पार्लियामेंट में कितना कैश लेकर जा सकता है? यहाँ जानें नकदी अन्य वस्तुओं से जुड़े नियम
- bySagar
- 06 Dec, 2024

pc: news18
कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी हाल ही में विवादों में तब आए जब उन पर आरोप लगे कि वे राज्यसभा में उनकी सीट के नीचे 500 रुपये के नोटों की गड्डियां थी। हालांकि, सिंघवी ने आरोपों का जोरदार खंडन करते हुए दावा किया कि वे शायद ही कभी 500 रुपये का एक भी नोट लेकर चलते हैं और उनके पास नकदी की गड्डियां रखने का कोई कारण नहीं है।
उन्होंने आगे जोर दिया कि ऐसे आरोपों में कोई दम नहीं है। हालांकि, इस घटना ने संसद में पैसे और निजी सामान ले जाने के नियमों की ओर ध्यान खींचा। संसद में पैसे और निजी सामान ले जाने के संबंध में क्या नियम हैं?
संसद सदस्यों (सांसदों) को पैसे या निजी सामान ले जाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने वाला कोई स्पष्ट कानून नहीं है, लेकिन संसद भवन में क्या लाया जा सकता है और क्या नहीं, खासकर पैसे के इस्तेमाल के संबंध में इस बारे में सख्त दिशा-निर्देश हैं। पैसे ले जाना सांसदों को अपने पर्स या बटुए में पैसे ले जाने से रोकने वाला कोई औपचारिक नियम नहीं है। हालांकि, सदन के भीतर बड़ी रकम का प्रदर्शन या इस्तेमाल सख्त वर्जित है।
संसद के अंदर पैसे का इस्तेमाल या प्रदर्शन संस्था की मर्यादा और गरिमा को कमज़ोर कर सकता है। 2008 में कुख्यात "नोट फॉर वोट" घोटाले के बाद इस नियम को और मजबूत किया गया था, जब सांसदों को एक महत्वपूर्ण विश्वास मत के दौरान लोकसभा के अंदर नोटों के बंडल दिखाते हुए देखा गया था। इस घटना ने एक बड़ा विवाद खड़ा कर दिया और संसद में नकदी के प्रदर्शन को प्रतिबंधित करने वाले सख्त नियम बनाए गए।
व्यक्तिगत सामान ले जाना
सांसदों को व्यक्तिगत सामान जैसे कि एक छोटा पर्स या बैग जिसमें आवश्यक व्यक्तिगत सामान हो, ले जाने की अनुमति है, जब तक कि यह सदन के कामकाज में बाधा न डाले। महिला सांसदों को लटकते हुए पर्स ले जाने की अनुमति है, और इन वस्तुओं का उपयोग सावधानी से और केवल व्यक्तिगत उद्देश्यों के लिए किया जाना चाहिए। बटुए या छोटे बैग ले जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं है, बशर्ते कि ये वस्तुएं चल रही कार्यवाही को बाधित न करें।
सांसद संसद में क्या ले जा सकते हैं?
नियमों के अनुसार, सांसदों को अपने विधायी कर्तव्यों के लिए आवश्यक वस्तुएँ लाने की अनुमति है। इनमें शामिल हैं:
दस्तावेज: विधायी कार्य के लिए महत्वपूर्ण कागजात, नोट्स, रिपोर्ट या बिल।
भाषण और संदर्भ सामग्री: बहस या चर्चा में भाग लेने के लिए तैयार की गई सामग्री।
इलेक्ट्रॉनिक उपकरण: मोबाइल फोन, टैबलेट और लैपटॉप को पूर्व अनुमति के साथ ले जाया जा सकता है, बशर्ते कि कार्यवाही में बाधा डाले बिना उनका उपयोग जिम्मेदारी से किया जाए।
व्यक्तिगत सामान: पर्स, स्टेशनरी या अन्य आवश्यक सामग्री जैसी छोटी व्यक्तिगत वस्तुएँ।
जलपान: कार्यवाही के दौरान पानी और हल्के नाश्ते की अनुमति है।
हालांकि, ऐसी वस्तुओं पर स्पष्ट प्रतिबंध हैं जो व्यवधान पैदा कर सकती हैं या सदन की गरिमा को प्रभावित कर सकती हैं। इनमें शामिल हैं:
सदन या इसकी कार्यवाही के लिए अपमानजनक समझी जाने वाली कोई भी सामग्री निषिद्ध है।
विरोध प्रदर्शन के लिए इस्तेमाल की जाने वाली तख्तियाँ, पोस्टर या बैनर जैसी वस्तुएँ संसद के अंदर नहीं ले जाई जा सकतीं।
नकदी के बंडल, विशेष रूप से बड़ी रकम ले जाना सख्त वर्जित है।
अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक उपकरण: रिकॉर्डिंग या फोटोज लेने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरणों का उपयोग विशेष अनुमति के बिना नहीं किया जा सकता।