1 अप्रैल से बदलेंगे PAN-Aadhaar लिंकिंग के नियम, जल्द करवा लें लिंक

अगर आपने अभी तक पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया है, तो यह खबर आपके लिए महत्वपूर्ण है। 1 अप्रैल से नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत के साथ कई नियमों में बदलाव होने जा रहे हैं, जिनमें सबसे अहम PAN-Aadhaar लिंकिंग से जुड़ा है। अगर आपका PAN आधार से लिंक नहीं है, तो आपकी बैंकिंग सेवाओं, टैक्स फाइलिंग और अन्य वित्तीय कार्यों में दिक्कतें आ सकती हैं।

PAN-Aadhaar लिंकिंग क्यों है जरूरी?

सरकार ने पहले भी PAN और Aadhaar को लिंक करने की समय सीमा बढ़ाई थी, लेकिन अब इसे पूरी तरह अनिवार्य कर दिया गया है। यदि 1 अप्रैल 2025 तक आपने यह काम पूरा नहीं किया, तो आपको कई वित्तीय सेवाओं से वंचित किया जा सकता है।

अगर नहीं करवाया लिंक, तो क्या होगा?

  1. PAN हो सकता है निष्क्रिय – बिना आधार लिंक किए आपका PAN बेकार हो सकता है।
  2. बैंकिंग सेवाएं बाधित हो सकती हैं – बैंक अकाउंट से जुड़े कई कार्यों में परेशानी आ सकती है।
  3. ITR फाइलिंग में दिक्कत – बिना लिंक किए आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल नहीं कर पाएंगे।
  4. उच्च TDS कटौती – बिना लिंक किए PAN पर अधिक दर से टैक्स कट सकता है।

कैसे करें PAN को Aadhaar से लिंक?

  1. आधिकारिक वेबसाइट पर जाएंwww.incometax.gov.in
  2. 'Link Aadhaar' सेक्शन पर क्लिक करें।
  3. PAN और Aadhaar नंबर दर्ज करें।
  4. OTP वेरिफिकेशन करें।
  5. लिंकिंग कन्फर्म करें और रिसीट सेव करें।

 

1 अप्रैल 2025 के बाद बिना आधार लिंक किए PAN निष्क्रिय हो सकता है, जिससे बैंकिंग और टैक्स संबंधी काम प्रभावित होंगे। समय रहते PAN को Aadhaar से लिंक करवा लें ताकि आपको किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। यह प्रक्रिया ऑनलाइन और बेहद आसान है, इसलिए जल्द से जल्द इसे पूरा कर लें।